Jammu-Kashmir में धारा 370 हटने के बाद 34 लोगों ने खरीदी संपत्ति, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

लोकसभा (Lok Sabha) में जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने बताया कि धारा 370 (Article 370) के हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है। ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और केंद्र शास‍ित प्रदेश के गांदरबल जिलों में स्थित हैं।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370, 35ए लागू थी, तब जम्मू-कश्मीर के स्थाई निवासी के अलावा कोई भी व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन जब से जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से कोई भी वहां जमीन खरीद सकता है।

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5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले, तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था और केवल वहां के स्थायी निवासी ही जम्मू-कश्मीर में जमीन और संपत्ति खरीद सकते थे। वहां अब तक 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है।


सऊदी अरब की तीन कंपनियां कर रहीं भारी निवेश
उद्योग व वाणिज्य विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख सचिव रंजन प्रकाश ठाकुर ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के बदले हुए माहौल में सऊदी अरब की तीन कंपनियां यहां भारी निवेश कर रही हैं। इनमें एमआर ग्रुप जम्मू के प्रदर्शनी मैदान और श्रीनगर के बादामीबाग के पास दो मल्टीपर्पज आईटी टावर का निर्माण करेगा। इसमें सभी प्रकार की कंपनियां होंगी।

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राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था
जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35ए राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। इस अनुच्छेद के समाप्त होते ही राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। अनुच्छेद 35ए के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता खत्म हो गई थी।

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