पीएफआरडीए ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में शामिल अंशधारकों की संख्या फरवरी, 2022 के अंत तक बढ़कर 5 करोड़ 7.23 लाख हो गई। पीएफआरडीए के मुताबिक, फरवरी, 2021 के अंत में यह संख्या 4 करोड़ 14.70 लाख थी।NPS-APY इस तरह पेंशन योजनाओं में शामिल लोगों की संख्या एक साल पहले की तुलना में 22.31 प्रतिशत बढ़ी है। एनपीएस और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत प्रबंधन वाली कुल परिसंपत्तियां भी 28.21 प्रतिशत बढ़कर 7,17,467 करोड़ रुपये हो गईं।
केंद्र के 22.75 लाख कर्मचारी एनपीएस में शामिल
पेंशन नियामक के मुताबिक, एनपीएस में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारियों कीNPS-APY संख्या फरवरी अंत तक करीब पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22.75 लाख हो गई। वहीं, राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या 9.22 प्रतिशत बढ़कर 55.44 लाख हो चुकी है।
अगर कॉरपोरेट जगत की बात करें तो एनपीएस में शामिल होने वाले कर्मचारियोंNPS-APY की संख्या फरवरी, 2022 के अंत तक 25 प्रतिशत की तीव्र बढ़त के साथ 13.80 लाख पर पहुंच गई। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना में पंजीकृत होने वाले लोगों की संख्या फरवरी के अंत तक 29 प्रतिशत बढ़कर 3.52 करोड़ हो गई।
क्या है अटल पेंशन स्कीम
अटल पेंशन स्कीम यानी एपीएस के तहत निवेश करने की उम्र 18 से 42 साल है। इस योजना में आप मासिक आधार पर 1 से 5 हजार रुपए तक की पेंशन ले सकते हैं। आप पेंशन के लिए 42 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। NPS-APY18 साल की उम्र में इस मामूली रकम से शुरुआत कर बुढ़ापे में 1 हजार रुपए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं।
उदाहरण से समझें: मान लीजिए कि आप 18 साल के हैं औरNPS-APY आप 60 साल बाद 5000 रुपए महीना पेंशन चाहते हैं तो आपको 210 रुपए महीना देना होगा। उम्र बढ़ने के साथ निवेश की रकम बढ़ जाएगी। इसके अलावा 80 सी के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं।
ये भी है खासियत: निवेशक की मृत्यु पर पति या पत्नी को आजीवन पेंशन की राशि की गारंटी दी जाती है और अंत में, दोनों ग्राहकों की मृत्यु की स्थिति में और पति / पत्नी, पेंशन की पूरी राशि नामित व्यक्ति को भुगतान कर दी जाती है।
क्या हैं एनपीएस के फायदे
नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस स्कीम इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण है, यहां निवेशक अपने निवेश पर 75 प्रतिशत तक इक्विटी एक्सपोजर चुन सकता है। एनपीएस में आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर छूट की अनुमति देते हैं। एनपीएस में धारा 80सीसीडी के तहतNPS-APY अतिरिक्त आयकर छूट उपलब्ध है। धारा 80सीसीडी के तहत, एक करदाता एक वित्तीय वर्ष में अपने एनपीएस खाते में निवेश किए गए ₹50,000 तक कर लाभ का दावा कर सकता है। एनपीएस खाताधारक एकल वित्तीय वर्ष में ₹2 लाख तक के निवेश पर आयकर लाभ का दावा कर सकता है।
जमा करने के लिए न्यूनतम राशि: टीयर- I एनपीएस खाताधारकों के लिए,NPS-APY मौजूदा नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना अनिवार्य है। तभी खाता एक्टिव रहेगा। यदि एनपीएस टियर- I खाते में न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा और फिर आपको 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि किसी के पास टीयर II एनपीएस खाता भी है (जहां फंड की लॉक-इन की आवश्यकता नहीं है) तो टियर- I खाते के फ्रीज होने के साथ-साथ टियर- II खाता भी अपने आप बंद हो जाएगा।