आदेश
कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने पर डीसी व उचाना तहसीलदार की सरकारी गाड़ी अटैच
उचाना के महामंडलेश्वर गणेशानंद महाराज ट्रस्ट के पक्ष में दिए फैसले की नहीं की थी पालना
उचाना के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद महाराज ट्रस्ट के पक्ष में अदालत द्वारा दिए गए फैसले की पालना नहीं करने पर नरवाना की अदालत ने डीसी व उचाना तहसीलदार की सरकारी गाड़ी अटैच करने के आदेश दिए है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होनी निश्चित की है। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।
यह है मामला
उचाना स्थित आचार्य महामंडेलश्वर स्वामी गणेशानंद महाराज ट्रस्ट का वर्ष 2007 में गठन हुआ था और इसके बाद लगभग 42 एकड़ जमीन व शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के नाम हो गई थी। वर्ष 2013 में ग्रामीणों ने गठित किए गए ट्रस्ट पर सवाल उठा दिए थे और ट्रस्ट के नाम जो जमीन थी, उसको वापस करने की मांग की थी। इस पर उस समय के डीआरओ ने ट्रस्ट के नाम जो जमीन थी उसको वापस करने के आदेश दे दिए थे।
डीआरओ के इस फैसले के खिलाफ ट्रस्ट ने नरवाना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। वर्ष 2017 में डीआरओ के फैसले को गलत करार देते हुए ट्रस्ट के नाम वापस जमीन करने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने के लिए अधिकारियों से मिलते रहे लेकिन जमीन को वापस ट्रस्ट के नाम नहीं किया।
इस पर ट्रस्ट की तरफ से तीन जनवरी 2020 को नरवाना कोर्ट में अपील दायर करके फैसले को लागू करने की मांग की और कोर्ट ने इसके लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किए गए। बताया गया कि वहां पर भी अधिकारी पेश होने की बजाय सरकारी वकील को ही अदालत में भेजते रहे।
इस पर एडिशनल सीनियर जज डिवीजन नरवाना ने अधिकारियों की संपत्ति से संबंधित जानकारी मांगी। ट्रस्ट के अधिवक्ता नरेंद्र रेढू ने कोर्ट के आदेशों की पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत ने आदेशों की पालना नहीं होने पर डीसी जींद व उचाना तहसीलदार की गाड़ी को अटैच करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में उचाना के तहसीलदार अमित वर्मा ने बताया कि कोर्ट के जो आदेश हैं, उनकी पालना की जाएगी।