: राशनकार्ड (Ration Card) के तहत अनाज लेने वाले उपभोक्ता के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है।
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मालूम हो की राशनकार्ड के तहत मिलने वाले अनाज को लेकर डीलर की धांधली से लोग हमेशा परेशान रहते हैं। उन्हें कभी भी सही वजन में अनाज नहीं दिया गया है।
ऐसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, कार्डधारकों को सही वजन में अनाज उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार ने राशन दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियम जारी किए हैं।
सरकार ने यह कदम राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तौलते समय कटौती को रोकने के लिए उठाया है।
क्या है यह नियम : बता दे कि एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की पारदर्शिता में सुधार के लिए धारा 12 के तहत अनाज तौल में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों क्या है यह नियम : बता दे कि एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की पारदर्शिता में सुधार के लिए धारा 12 के तहत अनाज तौल में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं 2 रुपये और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दे ही है।
प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं 2 रुपये और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दे ही है।
इस संबंध में एक अधिकारी कहते हैं कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 18 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी कर लाभार्थियों को एनएफएसए 2013 के तहत उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्न का वितरण सही मात्रा में सुनिश्चित करने के लिए किया था।
यह हुआ है बदलाव : सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों को ठीक से चलाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ के साथ बचत को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार सहायता नियम) 2015 के उप-नियम (राज्य सरकार सहायता नियम) ( 2 ) ) नियम 7 में संशोधन किया गया।