PAN AADHAAR Link: म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं निवेश या फंड से निकालना चाहते हैं पैसे तो लिंक करें इस तारीख से पहले पैन-आधार नंबर

PAN AADHAAR Link Update: PAN और आधार लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर आधार के साथ पैन लिंक नहीं होने के चलते पैन इनवैलिड हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पायेंगे.

PAN AADHAAR Link: अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इवेंस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए आपका निवेश जारी रहे या फिर नए वित्त वर्ष में म्यूचुअल फंड में जमा पैसे को निकाल कर कोई ख्वाईश पूरा करना चाहते हैं तो फौरन अपना पैन नंबर और आधार नंबर को आपस में लिंक कर लें. क्योंकि पैन को आधार के साथ लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही है.

म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए पैन आधार लिंक जरुरी 
शेयर बाजार के रेग्युलेटर सेबी ने निवेशकों और म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा है कि वही अकाउंट ऑपरेशन का चालू रहना सुनिश्चित किया जाये जिसका पैन आधार के साथ लिंक है. सेबी के मुताबिक म्यूचुअल फंड में नए निवेश या फिर नया डिमैट अकाउंट ङोलने के लिए पैन का आधार नंबर के साथ लिंक होना बेहद जरुरी है. एक अनुमान के मुताबित 20 से 30 लाख म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबरों ने अब तक पैन के साथ आधार को लिंक नहीं किया है.

लिंक नहीं करने पर जुर्माना 
देश में PAN और आधार (AADHAAR) लिंक कराने के लिए फिलहाल आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. इस आखिरी तारीख तक आधार को पैन से लिंक (PAN-AADHAAR Link) नहीं कराते हैं तो अब 1000 रुपये रुपये लेट फीस (Late Fees) चुकानी होगी. इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में शामिल सेक्शन 234H के मुताबिक, यदि कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन तक या पहले अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें लेट फीस के रूप में 1000 रुपये चुकाने होंगे. अगर आपने इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो उस स्थिति में आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

31 मार्च 2022 है डेडलाइन 
इनकम टैक्स विभाग ने 2020 में पैन के साथ आधार को लिंक करना जरुरी कर दिया था. पहले ये डेडलाइन 30 जून 2021 को खत्म हो रही थी, फिर इसे 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया फिर इसे 31 मार्च 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया.

 

नहीं कर पायेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश 
म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवाईसी (KYC) तो जरुरी है ही इसके लिए वैलिड पैन का होना जरुरी है. अगर आधार के साथ पैन लिंक नहीं होने के चलते पैन इनवैलिड हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पायेंगे.

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