RBI ने रद्द किया बैंक का लाइसेंस, समझें-डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या होगा

भारतीय रिजर्व बैंक RBI(आरबीआई) ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण आरबीआई ने यह कदम उठाया है।

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आरबीआईRBI ने कहा कि परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। मतलब ये कि खाताधारकों को अधिकतम 5 लाख रुपये बीमा की रकम के तौर पर मिलेंगे।

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