जिलाधीश व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन मुकुल कुमार ने गृह मंत्रालय, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा के आदेशों की अनुपालना में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2)(4)के तहत शक्तियों का पालन करते हुए नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते अनलॉक -2 में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है जो तुरंत प्रभाव से लागू है।
जिलाधीश मुकुल कुमार द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिला में सभी दुकाने/वाणिज्यिक संस्थान आम जनता के लिए प्रात: 9 बजे से सायं 8 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि गैर आवश्यक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे के बीच वर्जित रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि सभी सिनेमा हॉल, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।