जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि ‘केन्द्रीय सरकार, आयुध (संशोधन)’ अधिनियम, 2019 की पालना में जिला यमुनानगर से सम्बन्धित सभी शस्त्र लाईसैंसधारकों को आगाह किया जाता है कि एक शस्त्र लाईसैंस पर शस्त्रों की संख्या तीन के स्थान पर दो कर दी गई है। जिले से सम्बन्धित सभी शस्त्र लाईसैंस धारक जिनके अधीनस्थ दो से अधिक शस्त्र हैं तो वह 14 दिसम्बर 2019 को केन्द्रीय सरकार, आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू होने के उपरान्त एक वर्ष के भीतर 13 दिसम्बर 2020 तक शस्त्र को किसी नजदीकी थाना अथवा अस्त्र-शस्त्र डीलर के पास या यदि कोई व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है तो शस्त्रागार की इकाई में जमा करवाना होगा। दो शस्त्रों की सीमा हेयरलूम पॉलिसी पर भी लागू होगी। यदि किसी शस्त्र लाईसैंस धारक द्वारा उक्त आदेशों की पालना 13 दिसम्बर 2020 तक नहीं की जाती तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।