सामान्य श्रेणी में कम दाखिल होने के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निजी स्कूल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में निर्धारित सीटों से कम दाखिला करने की छूट देने से इनकार कर दिया।
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हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत स्कूल प्रबंधन को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने कर आदेश दिया है।
जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार के 21 जनवरी, 2022 के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि, उन्होंने इस आदेश को चुनौती देने वाली स्कूल प्रबंधन की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से वकील कमल गुप्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि चूंकि स्कूल में सामान्य श्रेणी के सीटों पर कम दाखिला हुआ है, इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 8 सीटों पर दाखिला नहीं करने की छूट देने की मांग की।
दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की ओर से स्थायी वकील संतोष त्रिपाठी ने न्यायालय को बताया कि स्कूल प्रबंधन ने समान्य श्रेणी की सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया। त्रिपाठी ने कहा है कि तथ्यों से साफ है कि स्कूल ने सभी सीटों पर दाखिले के लिए किसी भी न्यूज पेपर में कोई विज्ञापन नहीं दिया।
इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि दलीलों और तथ्यों से साफ है कि स्कूल ने सामान्य श्रेणी की सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किया, लेकिन याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं, उस पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार के आदेश के तहत स्कूल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 8 सीटों पर और दाखिले करने की जरूरत है जिसके बदले में सरकार स्कूल को भुगतान करेगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी की 8 और सीटों पर दाखिला करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। इससे पहले सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।