पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित गर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी आठ साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास और 75000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
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आठ साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावासदोषी को 1 साल का और अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
दोषी अरविंद मूल निवासी रोहनापुर जिला आजमगढ़ यूपी व हाल निवासी पानीपत को आईपीसी की धारा 376-ए-बी, 376(2) व 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20-20 साल की सजा, 25-25-25 हजार का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1-1-1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई है। दोषी को दी गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इधर, अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए श्रमिक मां ने अपने ही पति के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा।
दोषी पति के खिलाफ पीड़ित लड़की की मां ने महिला थाना पुलिस में 14 अगस्त 2018 को शिकायत दी थी। घटना के समय दोषी अरविंद अपने परिवार के साथ पानीपत के निकटवर्ती गांव चंदौली के एक जमींदार के खेत में मजदूरी करता था और खेत में ही बने कमरे में परिवार समेत रहता था।
इधर, जज सुमित की अदालत ने अरविन्द के खिलाफ थाना महिला पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अरविंद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।