डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में सुनवाई से हटे जस्टिस सांगवान, मामला अन्य बेंच को रेफर

चंडीगढ़। सीबीआइ की डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले की जल्द से सुनवाई किए जाने की मांग की याचिका पर वीरवार को जस्टिस अरविंद सांगवान ने सुनवाई से अपने को अलग करते हुए मामला अन्य बेंच को रेफर कर दिया।

सीबीआइ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर बताया है कि सीबीआइ ने पहले वर्ष 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और तब सीबीआइ ने पंचकूला सीबीआइ कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत पंचकूला की सीबीआइ कोर्ट ने इस केस की केस डायरी डेरा मुखी सहित इस मामले के अन्य आरोपितों को दिए जाने के सीबीआइ को आदेश दिए थे।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआइ की इस याचिका पर डेरा मुखी और अन्य आरोपितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और सीबीआइ कोर्ट को आदेश दिए थे कि वह हाई कोर्ट में इस याचिका पर अगली सुनवाई से पहले इस केस की सुनवाई न करे।

अब सीबीआइ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि हाई कोर्ट के उन आदेशों के बाद सीबीआइ कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि हाई कोर्ट में सीबीआइ की इस याचिका पर अंतिम बार दिसंबर 2019 में सुनवाई हुई थी और तब हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 30 मार्च 2020 तक स्थगित कर दी थी। उसके बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई लगातार स्थगित होती जा रही है ऐसे में अब सीबीआइ ने इस केस के जल्द निपटारे के लिए हाई कोर्ट में इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई किए जाने की मांग की है।

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