पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल की फीस का भुगतान न करने के कारण किसी भी बच्चे को क्लास लगाने से रोका नहीं जा सकता चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या फिर ऑफलाइन। इसी के साथ हाईकोर्ट ने पंचकुला के दून पब्लिक स्कूल को 9 साल की छात्रा लूनाशा साधु की ऑनलाइन कक्षाएं बहाल कर परीक्षा लेने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए छात्रा ने हाईकोर्ट को बताया कि स्कूल ने मनमाने ढंग से 10 नवंबर से उसकी ऑनलाइन क्लास को बंद कर दिया। इससे शिक्षा के कानूनी और मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और याची की पढ़ाई में बाधा पैदा हुई। छात्रा ने कहा कि कक्षाएं बंद करने का मुख्य कारण यह था कि याचिकाकर्ता के माता-पिता ने ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य शुल्क का भुगतान नहीं किया।
कोरोना काल के दौरान चल रही ऑनलाइन क्लासेस मैं अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें विद्यार्थी फीस न भर पाने के कारण,ऑनलाइन क्लास लगाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।