आपके पास जितने भी दस्तावेज मोजूद हैं, उनमें दो ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा नजर आती है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड की। बैंक में खाता खुलवाना हो, लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड बनवाना हो आदि कुछ भी काम करना हो तो ये दोनों ही दस्तावेज हमें चाहिए होते हैं। मतलब इनके न होने पर हमारे कई काम अटक सकते हैं। वहीं, अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भी अनिवार्य है और इसकी आखिरी तारीख बेहद पास है जो कि 31 मार्च 2022 है। अगर आप इसे समय रहते लिंक नहीं कराते हैं, तो इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234एच से पैन और आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1 हजार रुपये का जुर्माना आप पर लगने के साथ अन्य नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन अब भी लोगों को पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने को लेकर एक उलझन है कि क्या ये सभी के लिए अनिवार्य है? अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं कि पैन को आधार से लिंक कराना किन लोगों के लिए जरूरी नहीं है ।
ऐसे करा सकते हैं पैन-आधार को लिंक:-
स्टेप 1
अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है। फिर यहां बाईं तरफ क्विक लिंक पर जाकर लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
स्टेप 2
लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद पैन नंबर, आधार नंबर और अपना पूरा नाम भरें। फिर मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें और सबमिट कर दें।
नहीं कराया लिंक, तो हो सकते हैं ये नुकसान:-
पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है
जुर्माना लग सकता है
पैन निष्क्रिय होने पर टीडीएस या टीसीएस पर ज्यादा पैसा कटेगा
50 हजार रुपये से ज्यादा की एफडी नहीं ले पाएंगे
बैंक से 50 हजार रुपये से ज्यादा का वित्तीय लेन देने करने में दिक्कत आ सकती है
नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं ले पाएंगे आदि।
इन लोगों के लिए जरूरी नहीं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना:-
जिन लोगों के पास आधार कार्ड, आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी नहीं है
जो लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत नॉन रेजिडेंट हैं
जिन लोगों की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है
जो लोग पिछले साल तक 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं
जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं
जम्मू, कश्मीर, मेघालय और असम के रहने वाले लोगों के लिए भी जरूर नहीं है।