हरियाणा के यमुनानगर में सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वालों पर नगर निगम ने सोमवार को कार्रवाई की। निगम की टीमों ने यमुनानगर और जगाधरी में 7 दुकानदारों के चालान काटे। इन दुकानदारों पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
सरकार ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई है। प्रतिबंध के बावजूद भी इसे बेचने वालों पर कार्रवाई करने को निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देशों पर सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा व सीएसआई हरजीत के नेतृत्व में टीमें बनाई गई है। यमुनानगर जोन में एसआई गोविंद शर्मा, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश व होमगार्ड के जवानों की टीम सबसे पहले बाड़ी माजरा पहुंची। यहां निगम की टीम को एक दुकानदारप्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बेचता मिला। जांच के दौरान उसके पास से पॉलिथीन बरामद की गई।
निगम की टीम ने उसका मौके पर ही चालान किया। इसके बाद निगम की टीम कन्हैया साहिब चौक पहुंची। यहां निगम की टीम ने तीन दुकानों पर छापेमारी की। छापामारी के दौरान उनके पास से सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन बरामद की गई। टीम ने मौके पर ही दो दुकानदारों के 1000-1000 और दो दुकानदारों के 500-500 के चालान किए।
जगाधरी में दुकानदारों पर कार्रवाई
उधर, जगाधरी जोन में एसआई अमित कांबोज, एसआई प्रदीप दहिया, एएसआई सचिन कांबोज, मंदीप, हरप्रीत व होमगार्ड के जवानों की टीम सबसे पहले रेलवे रोड पर ईएसआई अस्पताल के सामने दुकान पर छापेमारी की। यहां निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया। जिसका मौके पर ही 3000 रुपए का चालान किया। इसके बाद निगम की टीम जगाधरी बस स्टैंड पहुंची। यहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर एक दुकान को 3 हजार का चालान किया गया। इसी तरह सावनपुरी कॉलोनी में एक सब्जी विक्रेता का पॉलिथीन मिलने पर 500 रुपए का चालान किया गया।
सब्जी विक्रेताओं के पास मिला पॉलिथीन
एसआई अमित कांबोज ने बताया कि कुछ सब्जी विक्रेता ऐसे भी थे, जिनके पास से कुछ पॉलिथीन बरामद की गई। उन्हें भविष्य में कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार व उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें पॉलिथीन, प्लास्टिक के चम्मच, डोने, गिलास, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्माकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे समेत 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के बेचने व इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाया गया।
इन आइटम को बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।