एक्‍शन में निगम:टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले 14 दुकानदारों के काटे चालान, 31 हजार जुर्माना

निगम की टीमों सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने वाले 14 दुकानदारों का चालान काटे। इन पर 31 हजार रुपए जुर्माना लगाया। सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने व इस्तेमाल करने वालाें पर कार्रवाई के लिए निगम ने सीएसआई सुरेंद्र चोपड़ा व सीएसआई हरजीत के नेतृत्व में टीमें बनाई हैं। बुधवार को जगाधरी जोन में एसआई अमित कांबोज, एसआई प्रदीप दहिया, एएसआई सचिन कांबोज, मंदीप, हरप्रीत व होमगार्ड जवानों की टीम ने जगाधरी खेड़ा बाजार, बूड़िया गेट चौकी, अग्रसेन चौक व अन्य बाजारों में दबिश दी। यहां छह दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथिन, थर्माकोल प्लेट, गिलास व अन्य सामान बरामद किया।

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‌अमित कांबोज ने दो दुकानदारों का 10-10 हजार, एक दुकानदार से तीन हजार, दो दुकानदारों का 15-15 सौ रुपए व एक दुकानदार का पांच सौ रुपए का चालान किया। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेताया कि भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं, एसआई गोविंद शर्मा, एसआई बिट्टू, एएसआई सुमित बैंस, एएसआई कृष्ण राणा, राकेश, धर्मवीर व होमगार्ड जवानों की टीम ने रादौर रोड, रेलवे रोड, वर्कशॉप रोड, विष्णु नगर चुंगी, महाराणा प्रताप चौक व अन्य स्थानों पर जगह दबिश दी।

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यहां आठ दुकानदारों के पास से सिंगल यूज प्लास्टिक मिला। जिनसे 4500 रुपए की चालान राशि वसूली गई। उप निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बताया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई दुकानदार या अन्य इसका इस्तेमाल करने हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की धारा 05 के अंतर्गत एवं केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले निगम ने क्षेत्र के सभी थोक विक्रेताओं व दुकानदारों को नोटिस देकर चेताया था।

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