नाइट कर्फ्यू पर पुलिस का सख्त पहरा। नए साल के जश्न पर पड़ेगा प्रभाव।

यमुनानगरनए वर्ष के जश्न और रौनक को नाइट कर्फ्यू फीका कर सकता है। हर बार नए वर्ष पर खूब जश्न होता है। नए वर्ष की तैयारियों को लेकर होटलों ,रेस्टोरेंट्स, पब व मॉल्स में भी विशेष ऑफर दिए जाते हैं। जिससे बाजार की रौनक भी बढ़ जाती है।

कोरोनावायरस मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से नाइट कर्फ्यू की पालना को लेकर सख्ती बरती जाएगी। इसके लिए संबंधित थाना व चौकियों के प्रभारियों को एसपी कमलदीप गोयल की ओर से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके तहत रात 11:00 बजते ही नाइट कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नियम के उल्लंघन करने पर होगा केस दर्ज।

कोविड-19 नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस, एंबुलेंस, मालवाहक सेवाएं आदि को छूट दी गई है लेकिन अन्य किसी को भी छूट नहीं है। इंदौर कार्यक्रम में अधिकतम 50% के साथ 200 लोग व खुले स्थान पर 300 लोग एकत्र हो सकते हैं। इसमें भी कोविड नियमों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों को भी एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति है कि वह अपेक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करेंगे।

 

 

 

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