हरियाणा में 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च पर ज्यादा बिल देना होगा। 0 से 150 यूनिट पर बिजली 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। इस स्लैब में अब 2.50 के बजाय 2.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब बिल चुकाना होगा। हालांकि, अन्य स्लैब की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। नई दरें पहली अप्रैल से लागू होंगी।
गुरुवार को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचआईआरसी) ने बिजली की नई दरों का टैरिफ जारी कर दिया है। हर साल बिजली निगम की वार्षिक राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के आधार पर आयोग याचिका पर दरों को लेकर फैसला सुनाता है। खेती के लिए सरकार किसानों को 10 पैसा प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध करा रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उद्योगों और एग्रो इंडस्ट्रीज को भी पुरानी दरों पर बिजली मिलती रहेगी। गोशालाओं के लिए दो रुपये और बिजली वाले शव दाह गृहों को भी विशेष छूट देते हुए 2.75 रुपये प्रति यूनिट की दरें तय की गई हैं। प्रदेश में कुल 72.63 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। 31 जुलाई 2021 में 37 पैसे की छूट दी गई थी।