कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण मार्च 2020 से बंद पड़ी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं (International Flights Services) कल यानि 27 मार्च से शुरू होने जा रही है. इससे पहले केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट और उड़ानों पर मौजूदा कोविड -19 (Covid-19) नियमों में कई ढील देने की घोषणा की है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, केबिन क्रू मेंबर्स को अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) किट पहनने की जरूरत नहीं है और एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी जरूरत पड़ने पर यात्रियों की तलाशी फिर से शुरू कर सकते हैं.
सरकार ने घोषणा की है कि एयरलाइंस को भी इंटरनेशनल फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी के लिए 3 सीटें खाली रखने की जरूरत नहीं है. केंद्र ने एयर ऑपरेशन के बेहतर संचालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन नियमों में ढील दी है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि, देश में हाई लेवल वैक्सीनेशन के साथ-साथ कोरोनोवायरस संक्रमण की संख्या में गिरावट जारी है.हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि, एयरपोर्ट और फ्लाइट के दौरान फेस मास्क पहनना और हाथों की स्वच्छता/ सैनिटाइज़र का उपयोग करना अभी भी अनिवार्य है. एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त पीपीई किट, सैनिटाइज़र और N-95 मास्क ले जा सकती है. यात्रियों के साथ-साथ फ्लाइट स्टाफ के किसी भी व्यक्ति को संक्रमण से जुड़े मामलों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.भारतीय विमानन बाजार अब भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण लगे प्रतिबंधों की वजह से आई मंदी से उभर रहा है. दरअसल जनवरी में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर ट्रैवल बैन के चलते एयर लाइंस कंपनी आवाजाही फिर से ठप हो गई थी.बता दें कि, भारत ने 23 मार्च 2020 को निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया था. हालांकि जुलाई 2020 में 37 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के माध्यम से फ्लाइट्स को फिर से शुरू किया गया था. इसमें सीमित संख्या के साथ कुछ शर्तों के साथ फ्लाइट ऑपरेशन को मंजूरी दी गई थी. इससे पहले केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर 2021 से घरेलू विमान सेवाओं को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे दी थी.