New Rule: अब कैब ड्राइवर को राइड कैंसिल करने पर भरना होगा जुर्माना, नोटिफिकेशन हुआ जारी

कैब ड्राइवर द्वारा राइड कैंसिल करने और अधिक पैसा लेने की मनमानी अब उन्हें महंगी पड़ने वाली है। कैब ड्राइवर अब अगर ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसपर जुर्माना भी लगेगा। इस नए नियम को लेकर हम अन्य जानकारी आपको देते है।

दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में ऐप के जरिये कैब बुकिंग सेवाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। राज्य सरकार की शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कैब चालकों द्वारा अधिक भाड़ा वसूलना और यात्रा रद्द करने के आरोपों को देखते हुए जुर्माने और लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने का प्रावधान कर दिया गया है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर वाजिब सरचार्ज और राइड रद्द करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं ऐसी स्थिति में एग्रीगेटर का लाइसेंस अस्थायी तौर पर रद्द किया जा सकता है। एग्रीगेटर को बेस किराया से 50 प्रतिशत कम और बेस किराया से 50 प्रतिशत ज्यादा सर्ज प्राइसिंग चार्ज करने की इजाजत नहीं है। अब डेड माइलेज के लिए शुल्क यात्री से नहीं लिया जा सकता है।

नोटिफिकेशन के अनुसार कैब चालक द्वारा यात्री से तीन किलोमीटर से कम दूरी पर अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर, जबकि 100 से अधिक की यात्रा रही हो 10 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। सक्षम अधिकारी एग्रीगेटर का लाइसेंस 10 दिन से 6 महीने तक के लिए कैंसल कर सकते हैं। सवारी और चालक की सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

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