पुलिस कर्मचारियों को राहगीर समझकर उन्हें लूटने के लिए चाकू तानने के आरोपी आनंद कॉलाेनी निवासी इस्तगार उर्फ घोड़ी और बलवंत राय कॉलाेनी निवासी रविंद्र उर्फ सोनू को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने छह माह में ही आरोपियों को दोषी देते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई।
रविंद्र पर तीन हजार और इस्तगार पर चार हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एडीजे अमरिंद्र शर्मा की कोर्ट ने सुनाया है। बता दें कि 20 मई 2022 को पुलिस के एवीटी सेल की टीम को सूचना मिली थी कि दो युवक लूट की फिराक में नहर की पटरी पर बैठे हैं। इस पर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई।