मालिकाना हक लेने को 30 मार्च तक पोर्टल पर जमा करवाएं 25 प्रतिशत राशि

यमुनानगर। मुख्यमंत्री शहरी निकाय योजना के आवेदक 30 मार्च तक दुकान की कीमत की 25 प्रतिशत राशि पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवाएं। निर्धारित समय अवधि में राशि जमा न करवाने वाले आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन आवेदकों के आवेदन में ऑब्जेक्शन है। वे भी दस्तावेजों की कमी को पूरा करें। ऐसा न करने वालों के आवेदन भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि नगर निगम एरिया में 1868 दुकानें हैं जिनमें से लगभग 1414 दुकानें 20 साल व इससे अधिक पुरानी है। सरकार की मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक लेने के लिए 495 दुकानदारों ने पोर्टल पर आवेदन किया था। इनमें से 143 दुकानदारों के आवेदन स्वीकार किए गए थे। जबकि 352 आवेदनों पर दस्तावेजों की कमी के कारण ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। योजना के तहत दुकान पर मालिकाना हक लेने के लिए जिन दुकानदारों के आवेदन स्वीकार किए गए है। उन्हें दुकान की कीमत की 25 प्रतिशत राशि पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करवानी है। सभी आवेदकों को आगाह किया जाता है कि वे अगामी 30 मार्च तक पॉर्टल पर यह राशि ऑनलाइन जमा करवाए। उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक यह राशि जमा नहीं करवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में कमी होने होने के कारण 352 आवेदनों पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है। जिन्हें दस्तावेज सही करवाने के लिए निगम द्वारा सूचित किया गया था। इनमें से 161 आवेदकों ने ही अपना जवाब दिया। जबकि 291 आवेदकों ने अभी तक अपना कोई जवाब नहीं दिया।919 दुकानदारों का किराया होगा पुन: निर्धारित
क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत लगभग 919 दुकानदारों ने मालिकाना हक के लिए कोई आवेदन नहीं किया। इन सभी दुकानदारों का किराया पुन: निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए सभी दुकानदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। शहर की मीरा बाई मार्केट, वर्कशाप रोड, शिवाजी मार्केट, रामपुरा, इंदिरा मार्केट, जवाहर मार्केट, यमुनानगर अनाजमंडी व सब्जी मंडी कन्हैया चौक के नजदीक निगम की दुकानें हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जून 2021 में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की थी। योजना के तहत स्थानीय निकायों की दुकानों व संपत्ति पर लीज व किराये पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया गया था, जो कम से कम 20 साल से इस प्रापर्टी पर काबिज हैं। निगम की दुकान व अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्टर रेट में 20 से 50 फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40 फीसदी, 30 साल से काबिज लोगों को 30 फीसदी और 20 साल से काबिज व्यक्तियों को 20 फीसदी छूट कलेक्टर रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है तो उसे भी कलेक्टर रेट में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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