नई दिल्ली, Money Laundring: मनी लान्ड्रिंग मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। उन्हें इस मामले में पहले अंतरिम जमानत दी गई थी।
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मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) और उनकी पत्नी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) में आज यानि मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसी केस के दो आरोपितों अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन को जमानत दे दी थमनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी (ED) ने 2017 में केस किया था। 2018 में इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी। पिछले महीने ईडी ने 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी। ईडी(ED) ने आरोप लगाया था कि कोलकाता के एंट्री ऑपेरटर को कैश भेजे गए जिससे जमीन खरीदी और कर्ज चुकाया था।
दो दिन पहले कोर्ट ने दी थी बड़ी राहत
गौरतलब हो कि मनी लांड्रिंग(Money Laundring) मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार(Delhi Government) के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली विधानसभा(Delhi Assembly) और मंत्रिमंडल से अयोग्य घोषित करने की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया था।
जनहित याचिका(PIL) को निरस्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि अदालत का विचार है कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय जैन को विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में विधानसभा के सदस्य या दिल्ली मंत्रिमंडल के मंत्री होने से अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। बता दें कि 16 अगस्त को अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
10 लोग हैं आरोपित
ईडी(ED) की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले में 10 लोग आरोपी हैं। इसमें दिल्ली कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन समेत चार निजी फर्म के और 6 अन्य लोग शामिल हैं। बता दें कि सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।