कोरोना अपडेट को लेकर यमुनानगर जिलाधीश मुकुल कुमार ने दी जानकारी

यमुनानगर, 28 जून(HR71)जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि आज 28 जून 2020 को लैबोट्ररी से 133 लोगों की रिपोर्ट आई है जिसमें से 132 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केवल माडल कालोनी यमुनानगर से एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।

उन्होंने बताया कि अस्पताल में दाखिल एक व्यक्ति की रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है और अब जिला यमुनानगर में 31 एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज है, जिसमें से 21 यमुनानगर के व 10 बाहर के है। उन्होंने बताया कि माडल कालोनी निवासी 19 वर्षीय युवक जो नोएडा से आया था, जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिलाधीश ने माडल कालोनी के उस क्षेत्र को सील करने के निर्देश दिए व कंटेनमैंट जोन घोषित किया। उन्होंने बताया कि मोबाईल स्वास्थ्य टीमों द्वारा अब तक 152546 लोगों की सक्रीनिंग की गई है तथा 6955 लोगों के कोरोना टैस्ट लिए गए हैं जिनमें से 6749 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि जिला यमुनानगर में कुल 121 पॉजिटिव केस हैं जिसमें से 102 यमुनानगर के व 19 बाहर के हैं। जिलाधीश ने जिला वासियों से पुन: अपील की है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 विश्व व्यापी महामारी से बचने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे है उनका सभी अवश्य पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी 6 फीट की सामाजिक दूरी यानि सोशल डिस्टेंस बनाए रखे। थोड़ी-थोड़ी देर बाद साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से 20 सैकंड तक अवश्य धोए। यदि हाथ गंदे न भी हो तब भी हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर बाद साबुन के साथ अच्छी तरह धोए। इसके साथ-साथ ही घरों व कार्यालयों के दरवाजों के हैण्डलों व अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं व हाथों को सैनिटाईज करना भी बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाथों से मुहं, आंख, नाक, चेहरे आदि को न छूएं। मुकुल कुमार ने कहा कि सभी फेस मास्क अवश्य पहनें व हाथों से फेस मास्क को न छूएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिना फेस मास्क के पकड़ा जाएगा तो उसके विरूद्घ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी व 500 रूपये जुर्माना होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बहुत जरूरी है अत: सभी अपने घरों में व घरों के आस-पास सफाई व्यवस्था बनाए रखे। उन्होंने कहा कि बीड़ी-सिगरेट, पान, गुटका, खैनी आदि हानिकारक एवं जानलेवा है और इन्हें खाकर जगह-जगह थूकना भी कोरोना वायरस को फैलाता है। अत: जगह-जगह न थूके और सार्वजनिक स्थानों, सड़कों आदि पर थूकने वाले के विरूद्घ भी कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी व 500 रूपये जुर्माना होगा। उन्होंने कहा कि सभी अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखे और कोरोना वायरस के लक्षणों को देखते ही तुरंत अपनी जांच करवाए और अपनी बीमारी को न छुपाए। उन्होंने कहा कि सभी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखे व बढ़ाए।जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस की बीमारी से लडऩे के लिए जरूरी है कि समय-समय पर स्वास्थय मंत्रालय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो एडवाईजरी जारी की गई है या नियम बनाए गए है उनका सभी के द्वारा कडाई से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू एवं अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेश लागू किए गए है। इनका सख्ती से पालन होना चाहिए। सभी लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि दुकानों पर सभी ग्राहक सोशल डिस्टेंस बना कर ही खड़े हो और दुकानदार भी इस बात का विशेष ध्यान दें। सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बनाए गए गोलों में ही ग्राहकों को खड़ा करें। यदि कोई इन नियमों की उल्लघ्ंाना करेंगा तो दण्ड के भागी होगे। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक अरोग्य सेतू एप अपने-अपने मोबाईल में अवश्य डाऊनलोड करें। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ही आवश्यक होने पर ही लोग बाजारों में जाएं और बाजार या दुकान पर सामान लेने के लिए परिवार का एक ही सदस्य जाए। उन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है।  

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