सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दूसरे देशों में रजिस्टर्ड निजी वाहनों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने या चलने को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना के मसौदे में कहा कि इंटर कंट्री नॉन ट्रांसपोर्ट (पर्सनल) व्हीकल नियमों के तहत भारतीय क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों के पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अधिसूचना के मुताबिक, वाहन का वैध बीमा और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए। यदि दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में हैं, तो उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई सर्टिफिकेट कॉपी जरूरी है। साथ में ऑरिजनल डॉक्यूमेंट भी जरूरी हैं।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनने के 30-180 दिन के भीतर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए ऐसे ही प्रोसेस से गुजरना होगा, जैसे प्रोसेस से आप लर्निंग लाइसेंस के लिए गुजरे हैं। सारथी पोर्टल पर लॉग इन करें, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें, नया पेज खुलेगा, यहां डिटेल्स भरें और टेस्ट के लिए तारीख का चयन करके फीस जमा करें। फिर चुनी गई तारीख पर RTO जाकर परमानेंट DL का टेस्ट देना होगा, जिसमें पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस आपको द्वारा दिए गए पते पर आ जाएगा।