शक्तिकांत दास का कहना है कि कई अन्य मुद्दों की तरह यह विशेष मुद्दा आंतरिक रूप से आरबीआई और सरकार के बीच चर्चा में है। RBI का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले निवेशक अपने जोखिम पर निवेश करें
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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। क्रिप्टोCryptocurrency को लाभ में बेचने पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, लेकिन लाभ में नहीं बेचने पर भी एक प्रतिशत का टीडीएस देना होगा। हाल ही में एक मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की थी। सरकार का उद्देश्य इसको लेकर यह था कि इससे पता चलेगा कि कहां-कहां क्रिप्टो का लेनदेन हुआ है। बता दें कि आरबीआइ की तरफ से प्रस्तावित डिजिटल रुपये को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा, बाकी अन्य को डिजिटल असेट (संपदा) की श्रेणी में रखा जाएगा। साथ जी यह भी जान लेना जरूरी है कि आरबीआइ की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी का उपयोग सिर्फ दो कारोबारियों के बीच ही होगा या इसका खुदरा उपयोग भी किया जा सकेगा, इस पर फैसला आरबीआइ करेगा।
आरबीआई अगले वित्त वर्ष में एक ब्लॉक चेन आधारित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा।
टैक्सCryptocurrency और निवेश विश्लेषक बलवंत जैन ने कहा, बजट से पहलेCryptocurrency क्रिप्टोकरेंसी पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन बजट में इस पर प्रावधान आने के बाद क्रिप्टो से कमाई पर 30 प्रतिशत का फ्लैट टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले अगर क्रिप्टो में रोजाना ट्रेडिंग होती है, इसे अगर बिजनेस एसेट्स माना जाता है तो इसपर आमदनी समझा जाएगा या फिर आप कैपिटल गेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट में दिए गए प्रावधान नहीं बदलते हैं तो इसपर हुई कमाई से 31 मार्च के बाद 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।