Cryprocurrency: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने वाले निवेशकों को समय समय पर सरकार और आरबीआई उससे होने वाले आर्थिक नुकसान और जोखिमों को लेकर सावधान करती रही है.
दरअसल लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने क्रिप्टोकरेंसी के भ्रामक और गैर पारदर्शी विज्ञापनों और रेग्युलेटरी अथॉरिटी बनाने को लेकर सवाल पूछा था. (Cryptocurrency) जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड करने वाले निवेशकों उपभोक्ताओं को समय समय पर सरकार और आरबीआई उससे होने वाले आर्थिक नुकसान और जोखिमों को लेकर सावधान करती रही है. साथ ही उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेग्यलेटरी अथॉरिटी बनाने की संभावना को खारिज कर दिया है.
बहरहाल एक अप्रैल 2022 से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा. तो वहीं क्रिप्टो के विज्ञापनों पर भी नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है. क्रिप्टोकरेंसी के लुभावने विज्ञापनों कोसे निवेशकों के हितों की रक्षा करने और विज्ञापन के जरिए निवेशकों को गुमराह नहीं किया जा सके इसे देखते हुए Advertising Standards Council of India (एएससीआई) ने क्रिप्टोकरेंसी के विज्ञापनों को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं.
गाइडलाइंस के मुताबिक एक अप्रैल 2022 से सभी वर्चुअल करेंसी से जुड़े विज्ञापनों डिस्क्लेमर के साथ ही जारी किया जा सकेगा. जिसके ये बताया अनिवार्य होगा कि (Cryptocurrency)क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी को रेग्युलेटे नहीं किया जाता है इसलिए यह ‘अत्यधिक जोखिम’भरा प्रोडक्ट्स हो सकता है. गाइडलाइंस के मुताबिक इस तरह के विज्ञापनों में यह भी दिखाना अनिवार्य होगा कि क्रिप्टो के लेनदेन में किसी भी तरह के नुकसान के लिए रेग्युलेटर जिम्मेदार नहीं होगा. इस डिस्क्लेमर को प्रिंट, वीडियो और ऑडियो माध्यम वाले विज्ञापनों में शामिल करना होगा. एनएफटी दरअसल डिजिटल संपत्ति है, जिसका कारोबार किया जाता है. (Cryptocurrency) इस श्रेणी के उत्पादों में कला से जुड़े कार्य, संगीत, वीडियो गेम शामिल है.
एएससीआई के अनुसार, सभी ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति (वीडीए) को क्रिप्टो की सेवाओं के विज्ञापनों में ‘महत्वपूर्ण और जरूरी’ बिंदुओं को डिस्क्लेमर में दर्शाना होगा. ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति में क्रिप्टो या एनएफटी शामिल हैं.