हरियाणा के पंचायत चुनाव में पंच या सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के लिए मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का नाम वोटर सूची में होना ही काफी है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है।
इसके साथ ही पंचायत में अलग-अलग पदों के लिए पुलिस वैरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं। आयोग ने इस बारे में भी गाइडलाइंस जारी कर दिया है।
उम्मीदवार को देना होगा वोटर सूची में नाम
पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को नामांकन के वक्त सिर्फ वोटर सूची में अपना नाम के बारे में ब्यौरा देना होगा। अगर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह चुनाव लड़ सकता है। अभी इसके लिए कुछ जगहों पर मूल निवास प्रमाण पत्र भी मांगे जा रहे थे। जिस वजह से राज्य चुनाव आयोग को नए निर्देश जारी करने पड़े।
पुलिस वैरिफिकेशन नहीं, सेल्फ अटेस्टेड एफिडेविट पर्याप्त
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यानी वैरिफिकेशन सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। कैंडिडेट को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र ( एफिडेविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी।
नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना जरूरी
पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य पर यदि बकाया है तो भी वह चुनाव लड़ सकता है। किसी रिश्तेदार पर सरकारी बकाये के बदले उम्मीदवार का नामांकन रद नहीं किया जाएगा।
कार्यकाल का लेटर भी फेक निकला
इससे पहले सोशल मीडिया पर नई चुनी जा रही पंचायतों को लेकर एक लेटर वायरल हुआ। जिसमें दावा किया गया कि इस बार चुनी जा रही पंचायतों का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि पंचायत का कार्यकाल 5 साल का ही होगा। सोशल मीडिया पर चल रही सूचना फर्जी है।
अफवाहों पर ध्यान न दें : राज्य निर्वाचन आयुक्त
हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) धनपत सिंह ने राज्य के लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अफवाहों से बचने के लिए लोग राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकते हैं।